वाराणसी में सोलर पैनल लगाइए, प्रॉपर्टी टैक्स में पाइए 10% की छूट; नगर निगम की नई पहल

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी नगर निगम ने नई पहल की है। अब नगर निगम क्षेत्र में अपने भवन पर सोलर पैनल लगाने वाले संपत्ति मालिकों को प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके लिए भवन स्वामी को सोलर पैनल का प्रमाण पत्र नगर निगम में जमा करना होगा।
सोलर पैनल लगाने पर मिलेगा टैक्स में लाभ
वाराणसी नगर निगम ने शहर में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नगर निगम के अनुसार, जो भी भवन स्वामी अपने घर, कार्यालय या अन्य भवन पर सोलर पैनल स्थापित करेगा और उसका प्रमाण पत्र नगर निगम में जमा करेगा, उसे संपत्ति कर (Property Tax) में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
नगर निगम ने शुरू की नई पहल
नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव के अनुसार, सौर ऊर्जा का उपयोग पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ बिजली खर्च कम करने में भी मददगार है। इसी उद्देश्य से नगर निगम ने कर छूट की यह योजना लागू की है, ताकि अधिक से अधिक लोग सोलर एनर्जी अपनाने के लिए प्रेरित हों।
संयुक्त रूप से जमा होता है संपत्ति कर
वाराणसी नगर निगम क्षेत्र में सीवर शुल्क, पेयजल शुल्क और गृह कर का भुगतान संयुक्त रूप से संपत्ति कर के रूप में किया जाता है। अब इस संयुक्त कर पर भी सोलर पैनल लगाने वाले पात्र भवन स्वामियों को 10 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर
केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार विभिन्न योजनाओं, जागरूकता अभियानों और शिविरों के माध्यम से लोगों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। नगर निगम की यह पहल उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा।





