Uttar Pradesh news: यूपी के इस जिले में हजारों मकानों पर चलेगा बुलडोजर, इन अपार्टमेंट्स को मिला नोटिस, 14 दिन बाद होगी कार्रवाई?

Uttar Pradesh news: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई अपार्टमेंट्स पर बुलडोजर चलने की संभावना है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने इन अपार्टमेंट्स को अवैध घोषित करते हुए नोटिस जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये सभी इमारतें बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाई गई हैं। LDA ने इन अपार्टमेंट्स के बाहर 14 दिन की नोटिस चस्पा कर दी है। अगर निर्धारित समय सीमा में कोई समाधान नहीं निकला तो हाईकोर्ट के आदेश के तहत इन्हें गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
2009 से 2012 के बीच हुआ था निर्माण
जानकारी के मुताबिक, इन अपार्टमेंट्स का निर्माण वर्ष 2009 से 2012 के बीच किया गया था। बिल्डरों ने नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर इनका निर्माण किया था। इसके चलते अब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इन्हें अवैध घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर इन पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
किन अपार्टमेंट्स पर चलेगा बुलडोजर?
LDA द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, निम्नलिखित अपार्टमेंट्स को तोड़ने की योजना बनाई गई है—
- नजमी राजा बाज़ार रस्तोगी टोला चौक
- नखास, अब्बास प्रकाश सिनेमा के पीछे
- मारूफ खान बलदा रोड गहन्ना गार्डन चौक
- बिल्कीस बानो चौक
- फैज़ अहमद बुनियाद बाग शहादतगंज
- अनीश और जमशेद शीश महल ठाकुरगंज
- नूरजहां नेपियर रोड 2, हरदोई रोड ठाकुरगंज
- अनीस और जमशेद शीश महल शहादतगंज
- अहमद अली तंबाकू वाले, अब्दुल अज़ीज़ रोड चौक
- अनवर भाई, अब्दुल अज़ीज़ रोड चौक
- ताज आर हिना सैयद मेंहदी अब्बास, अगमीर वज़ीरगंज
- अर्शद, भंडेवा बाज़ार खाला, सेंट जूलियस स्कूल के पास
- आमिर, ज़हरा कॉलोनी, आइसक्रीम फैक्ट्री के सामने ठाकुरगंज
- मुसर्रत हुसैन, हुसैनाबाद शीश महल
- सबा अब्दी, शीश महल ठाकुरगंज
- सिटी स्क्वायर तुलसीदास मार्ग चौक
- हरी कपूर, मनोहर नगर कॉलोनी सरफराजगंज
- मंजुश्री अपार्टमेंट, तहसीनगंज चौक
- ताज एनक्लेव कॉम्प्लेक्स, तुलसीदास मार्ग चौक
- रफत, हरदोई रोड ठाकुरगंज
- अब्बास अपार्टमेंट, तुलसीदास मार्ग
- अज़मत, नादन महल रोड
- रियाज़, टायल बिहार, हैदरगंज तिराहा
- डॉ. शकील, टायल बिहार, हैदरगंज
क्या होगा प्रभावित लोगों का भविष्य?
इन अपार्टमेंट्स में हजारों लोग वर्षों से रह रहे हैं। अब जब प्रशासन इन्हें गिराने की तैयारी कर रहा है, तो प्रभावित लोग भारी चिंता में हैं। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने अपने जीवनभर की जमा पूंजी से ये घर खरीदे थे, और अब उन्हें बेघर होने का डर सता रहा है।
बिल्डरों की मनमानी से आई यह नौबत
स्थानीय लोगों के अनुसार, बिल्डरों ने बिना किसी नियम-कानून की परवाह किए इन अपार्टमेंट्स का निर्माण कर दिया था। खरीददारों को इन अपार्टमेंट्स के अवैध होने की जानकारी नहीं थी। अब जबकि प्रशासन ने इनके खिलाफ कार्रवाई की घोषणा कर दी है, तो सवाल उठता है कि आखिर इसका खामियाजा कौन भुगतेगा—बिल्डर या आम जनता?
प्रशासन का बयान
LDA अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध निर्माण को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के चलते इन्हें गिराया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, इन अपार्टमेंट्स को वैध कराने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इनका निर्माण पूरी तरह से अवैध रूप से किया गया था।
क्या मिल सकता है कोई राहत?
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अपार्टमेंट्स के निवासियों की ओर से हाईकोर्ट में अपील की जाती है, तो कुछ मामलों में राहत मिल सकती है। हालांकि, फिलहाल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कार्रवाई तय है और 14 दिन पूरे होने के बाद कभी भी बुलडोजर चल सकता है।
लखनऊ में अवैध अपार्टमेंट्स को गिराने का मामला बेहद गंभीर होता जा रहा है। हजारों परिवारों के सामने संकट खड़ा हो गया है। अब देखना होगा कि प्रशासन क्या रुख अपनाता है और क्या प्रभावित लोगों को कोई राहत मिल पाती है या नहीं।