छत्तीसगढ

Raipur South by-election: विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता लागू, उम्मीदवार चुनाव प्रचार पर कितना खर्च कर सकते हैं?

Raipur South by-election: छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस समय रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की हलचल तेजी से बढ़ रही है। इस उपचुनाव को लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबासाहेब कांगले ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने मॉडल आचार संहिता, चुनाव व्यय, मतदान दिवस की व्यवस्थाओं और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी दी।

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा

चुनाव आयोग ने रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा 15 अक्टूबर को की। इस उपचुनाव में मतदान 13 नवंबर को होगा और वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। इससे पहले, इस विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है, जिससे सभी राजनीतिक गतिविधियाँ नियंत्रित होंगी।

आचार संहिता का प्रभाव

मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना कांगले ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में मॉडल आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिए कुल 253 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो सभी शहरी क्षेत्र में स्थित हैं। इसके अलावा, जिन 13 मतदान केंद्रों पर 1500 से अधिक मतदाता हैं, वहां सहायक मतदान केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।

मतदान प्रक्रिया और पहचान पत्र

रीना कांगले ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि आयोग के निर्देशों के अनुसार, मतदाता मतदान के समय फोटो वोटर पहचान पत्र या आयोग द्वारा अधिसूचित 12 अन्य प्रकार के पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकते हैं। यह व्यवस्था मतदाताओं को सुविधाजनक और सुरक्षित मतदान का अनुभव प्रदान करने के लिए की गई है।

Raipur South by-election: विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता लागू, उम्मीदवार चुनाव प्रचार पर कितना खर्च कर सकते हैं?

नामांकन प्रक्रिया

बैठक में जानकारी दी गई कि नामांकन केंद्र के 100 मीटर के दायरे में केवल 3 वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा, नामांकन के लिए नामांकन कक्ष में केवल 5 व्यक्तियों, जिसमें उम्मीदवार शामिल होंगे, को ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही, यदि कोई भी मॉडल आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो इसकी शिकायत सी-विजिल ऐप के माध्यम से की जा सकती है।

चुनाव व्यय की सीमा

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव में उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टियों द्वारा खर्च की जाने वाली सीमाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि उम्मीदवार द्वारा चुनाव के दौरान व्यय की सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित की गई है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी उम्मीदवार इस सीमा के भीतर रहकर ही अपने चुनाव प्रचार करें।

चुनावी गतिविधियाँ और अनुमति

बैठक में यह भी बताया गया कि चुनाव के दौरान वाहनों और रैलियों की अनुमति कैसे प्राप्त की जाएगी। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, उम्मीदवार और राजनीतिक दल चुनाव अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार की अनुमतियों के लिए आयोग के सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने बैठक में अपने विचार साझा किए और चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। इस अवसर पर उपस्थित प्रतिनिधियों ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर दिया।

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