छत्तीसगढ

शाहरुख खान समेत कई कंपनियों पर भ्रामक विज्ञापनों के लिए मामला दर्ज, 29 मार्च को सुनवाई

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान समेत कई कंपनियों पर भ्रामक विज्ञापनों के लिए मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 29 मार्च की तारीख तय की है। अधिवक्ता फैजान खान ने शाहरुख खान के साथ-साथ विमल पान मसाला, फेयर एंड हैंडसम और रम्मी जैसे उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर मामला दर्ज कराया है।

फैजान खान ने आरोप लगाया है कि शाहरुख खान एक मशहूर हस्ती (सेलिब्रिटी) हैं और उनके द्वारा किए गए भ्रामक विज्ञापन देश के युवाओं और बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे विज्ञापन देखकर लोग पान मसाला, तंबाकू और अन्य हानिकारक उत्पादों का सेवन कर रहे हैं, जिससे वे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। अधिवक्ता ने अदालत से अपील की है कि इन भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

बच्चों और युवाओं पर बुरा प्रभाव डाल रहे विज्ञापन

अधिवक्ता फैजान खान का कहना है कि ऐसे भ्रामक विज्ञापनों का देश के युवाओं और बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि शाहरुख खान जैसे बड़े सितारों द्वारा किए गए विज्ञापनों को देखकर युवा उनके अनुकरण में आकर तंबाकू, गुटखा और अन्य नशीले उत्पादों का सेवन करने लगते हैं।

उन्होंने कहा कि इन विज्ञापनों के कारण लोग बीमारियों और गरीबी के जाल में फंस रहे हैं। तंबाकू उत्पादों का सेवन न केवल लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि इससे उनके आर्थिक हालात भी बिगड़ रहे हैं। फैजान खान ने कोर्ट से अपील की है कि ऐसे भ्रामक विज्ञापनों को तुरंत रोका जाए और संबंधित कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

किन कंपनियों पर दर्ज हुआ मामला?

शाहरुख खान समेत कई कंपनियों पर भ्रामक विज्ञापनों के लिए मामला दर्ज, 29 मार्च को सुनवाई

अधिवक्ता फैजान खान ने शाहरुख खान के अलावा कई बड़ी कंपनियों पर भी मामला दर्ज कराया है। इसमें शामिल कंपनियां हैं:

  • गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (यूट्यूब इंडिया)

  • अमेजन इंडिया (प्राइम वीडियो)

  • नेटफ्लिक्स इंडिया

  • एआईएमएस लिमिटेड (फेयर एंड हैंडसम)

  • आईटीसी लिमिटेड (विमल पान मसाला)

  • हेड डिजिटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड (A23 रम्मी)

इन सभी कंपनियों पर भ्रामक विज्ञापन के माध्यम से जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। मामला सिविल केस नंबर 99/2025 के तहत रायपुर की मजिस्ट्रेट कृति कूजूर की अदालत में दर्ज किया गया है। अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को निर्देश दिया है कि वे 29 मार्च को अदालत में व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करें।

वकील विराट वर्मा ने रखा पक्ष

इस मामले में अधिवक्ता विराट वर्मा ने फैजान खान की ओर से अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने तर्क दिया कि शाहरुख खान जैसे बड़े सितारे जब किसी उत्पाद का विज्ञापन करते हैं, तो जनता उसे अधिक विश्वसनीय मानती है और उस उत्पाद का इस्तेमाल करने लगती है।

वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। अदालत ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर 29 मार्च को उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

यह मामला एक महत्वपूर्ण मोड़ ले सकता है, क्योंकि इसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान समेत कई बड़ी कंपनियों को भ्रामक विज्ञापनों को लेकर कटघरे में खड़ा किया गया है। इस केस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button

Discover more from Media Auditor

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d