मध्य प्रदेश

चैत्र नवरात्रि में मांसाहार पर प्रतिबंध, मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला

चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से हो चुकी है। इस पावन अवसर पर मां दुर्गा के नौ रूपों की नौ दिनों तक पूजा की जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के मैहर शहर में नवरात्रि के दौरान मांसाहारी भोजन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। बता दें कि मैहर में स्थित मां शारदा का मंदिर एक शक्तिपीठ है, जिसकी वजह से यह शहर भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भोपाल-इंदौर में इन तारीखों पर बंद रहेंगे मांस की दुकानें

चैत्र नवरात्रि के दौरान मैहर जिले के मां शारदा मंदिर शक्तिपीठ में हजारों श्रद्धालु मेला देखने आते हैं। इसे देखते हुए नगर निगम ने फैसला किया है कि भोपाल और इंदौर में भी कुछ विशेष पर्वों पर मांस की दुकानें बंद रहेंगी। 30 मार्च को चेटी चंड, 6 अप्रैल को रामनवमी, 10 अप्रैल को महावीर जयंती और 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भोपाल और इंदौर में मांस की दुकानें नहीं खुलेंगी।

आदेश उल्लंघन पर रद्द हो सकता है लाइसेंस

नगर निगम के अधिकारियों ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अगर कोई मांस की दुकान इस आदेश का उल्लंघन करती है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। हाल ही में मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह सहित कई भाजपा सांसदों ने नवरात्रि के दौरान प्रदेश में मांस की दुकानें बंद रखने की मांग की थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया।

17 धार्मिक शहरों में शराब की दुकानें होंगी बंद

मध्य प्रदेश सरकार ने इससे पहले भी एक बड़ा निर्णय लिया था। राज्य में 17 धार्मिक शहरों और कस्बों में शराब की दुकानें हमेशा के लिए बंद करने का आदेश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश को धीरे-धीरे पूर्ण शराबबंदी की ओर ले जाने के लिए यह फैसला लिया गया है। पहले चरण में जिन 17 स्थानों पर शराबबंदी लागू की जाएगी, उनमें एक नगर निगम, छह नगरपालिका, पांच नगर परिषद और पांच ग्राम पंचायत शामिल हैं। इनमें उज्जैन, दतिया, पन्ना, मंडला, मैहर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, चित्रकूट और अमरकंटक जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल शामिल हैं।

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