उमर खालिद को मिली 7 दिन की अंतरिम जमानत, कोर्ट ने दी शादी में शामिल होने की अनुमति
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली में हुए दंगों में साजिश का आरोपी उमर खालिद को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उमर खालिद को 7 दिन की अंतरिम जमानत दी है। जानकारी के अनुसार, उमर खालिद ने अपने कजिन भाई और बहन की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी। हालांकि, कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक 7 दिन की अंतरिम जमानत दी है।
उमर खालिद कौन हैं?
उमर खालिद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU), दिल्ली के पूर्व छात्र हैं। उमर खालिद पर दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों की साजिश रचने का आरोप है। बता दें कि 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में दंगे भड़क उठे थे। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 में उमर खालिद को गिरफ्तार किया था।
उमर खालिद पर क्या आरोप हैं?
पूर्व जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद पर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों में साजिश रचने का आरोप लगाया है। उमर खालिद को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, दंगा, भीड़ एकत्र करने, देशद्रोह, और आपराधिक साजिश जैसे कई धाराओं के तहत आरोपपत्र भी दाखिल किया है।
दिल्ली के उत्तर-पूर्वी हिस्से में 24 फरवरी 2020 को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा हुई थी, जिससे साम्प्रदायिक दंगे भड़क गए थे। इसके बाद, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल ब्रांच ने उमर खालिद से दंगों की कथित साजिश के संबंध में पूछताछ की। पुलिस ने उनका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया था। उमर खालिद को 11 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले उमर खालिद की कई याचिकाएं खारिज की जा चुकी थीं।
कड़कड़डूमा कोर्ट से राहत
कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को 7 दिन की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि यह जमानत उनके व्यक्तिगत कारणों के चलते दी गई है, जिसमें वे अपने परिवार के सदस्य की शादी में शामिल होने के लिए बाहर जाना चाहते थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि उमर खालिद को शर्तों के तहत जमानत दी जा रही है और इस दौरान उन्हें अदालत की अनुमति के बिना बाहर नहीं जाना होगा।
उमर खालिद की जमानत याचिका पर कोर्ट का फैसला
उमर खालिद ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया था कि वह अपने परिवार के सदस्य की शादी में शामिल होने के लिए समय पर वापस लौटेंगे। उन्होंने अदालत से 10 दिन की अंतरिम जमानत की अपील की थी, लेकिन कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें 7 दिन की जमानत देने का फैसला किया। कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि उमर खालिद शादी समारोह में शिरकत करने के बाद निर्धारित समय पर वापस लौट आएं।
उमर खालिद के खिलाफ जांच
दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद के खिलाफ मामले की जांच करते हुए कई महत्वपूर्ण सबूत जुटाए थे। पुलिस का कहना था कि उमर खालिद ने दंगे भड़काने की साजिश रची थी और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हिंसा को बढ़ावा दिया। हालांकि, उमर खालिद ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है और उनका कहना है कि वह दंगों में शामिल नहीं थे।
कड़कड़डूमा कोर्ट से उमर खालिद को मिली 7 दिन की अंतरिम जमानत एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। हालांकि, दंगे मामले में उनकी गिरफ्तारी और आरोपों को लेकर विवाद जारी है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे क्या नया मोड़ आता है।