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Telangana High Court Decision: विधानसभा अध्यक्ष को राजनीतिक प्रतिबंधों से पार पाकर निर्णय लेना होगा

Telangana High Court Decision: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष को राजनीतिक प्रतिबंधों से ऊपर उठकर कार्य करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष ने राजनीतिक दबाव को पार नहीं किया, तो वह अदालत के द्वारा एक समयसीमा के भीतर अपनी कार्यवाही करने के लिए बाध्य होंगे। यह आदेश तेलंगाना के विधायक दानम नागेंद्र के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिका के संदर्भ में दिया गया है।

राजनीतिक पक्षपाती की आलोचना

विधानसभा अध्यक्ष के प्रति पक्षपात और अयोग्यता याचिकाओं को जानबूझकर लंबित रखने के आरोप कोई नई बात नहीं है। बार-बार न्यायालय अध्यक्ष को लक्ष्मण रेखा का स्मरण कराता है, लेकिन कई बार अध्यक्ष पार्टी राजनीति के प्रतिबंधों से बंधे रहते हैं। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि अदालतें अध्यक्ष को उनके कार्य के प्रति उत्तरदायी ठहराएं।

तेलंगाना उच्च न्यायालय का आदेश

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष को निर्देशित किया है कि वह दानम नागेंद्र की अयोग्यता याचिका पर चार सप्ताह के भीतर सुनवाई करें और निर्णय लें। अगर इस अवधि में कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो अदालत स्वयंसिद्ध संज्ञान लेगी और आदेश पारित करेगी। यह आदेश अदालत ने 9 सितंबर को जारी किया था, जिसमें न्यायाधीश बी. विजयसें रeddy ने कहा कि विधायक नागेंद्र ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, बिना बीआरएस से इस्तीफा दिए।

अयोग्यता याचिका का मामला

बीआरएस ने नागेंद्र की सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अयोग्यता याचिका दायर की थी, लेकिन अध्यक्ष इस पर कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। न्यायालय ने इस स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि अयोग्यता याचिकाएं अप्रैल और जुलाई में दायर की गई थीं, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस स्थिति में, याचिकाकर्ता को राहत पाने का अधिकार है।

Telangana High Court Decision: विधानसभा अध्यक्ष को राजनीतिक प्रतिबंधों से पार पाकर निर्णय लेना होगा

उच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित निर्णय

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के केसहम मेघचंद्र सिंह मामले के निर्णय का हवाला दिया है। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अध्यक्ष को अयोग्यता याचिका पर समय सीमा के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने राज्य के महाधिवक्ता द्वारा दिए गए सभी तर्कों को खारिज कर दिया, जिसमें मेघचंद्र सिंह के निर्णय का पालन न करने का उल्लेख था।

न्यायालय के समक्ष गंभीर चिंताएं

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यह उचित नहीं होगा कि तकनीकी आधार पर या जल्दबाजी के कारण याचिका को खारिज किया जाए। यदि महाधिवक्ता और अन्य द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की व्याख्या को स्वीकार किया गया, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें पार्टी के पास कोई उपाय न बचे यदि अध्यक्ष निर्णय लेने से इनकार कर दे।

लोकतंत्र का सही कार्यान्वयन आवश्यक

सुप्रीम कोर्ट के केसहम मेघचंद्र सिंह के निर्णय पर उच्च न्यायालय ने जो आधार बनाया है, वह न केवल विधायिका की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है, बल्कि यह लोकतंत्र के सही कार्यान्वयन के लिए भी आवश्यक है। उच्च न्यायालय ने यह संकेत दिया है कि यदि विधानसभा अध्यक्ष समयबद्ध तरीके से कार्य नहीं करता है, तो अदालत इस मामले में सक्रियता दिखाएगी।

अयोग्यता की याचिकाओं का लंबित रहना: गंभीर चिंता का विषय

झारखंड का उदाहरण स्पष्ट करता है कि विधानसभा अध्यक्ष इंद्र सिंह नामधारी ने पूरे विधानसभा कार्यकाल के दौरान लगभग पांच साल तक एक मामले को लंबित रखा। ऐसे ही मामले बिहार में भी लंबित हैं, जबकि महाराष्ट्र का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस प्रकार के मामले लोकतंत्र की कार्यप्रणाली में बाधा डालते हैं और नागरिकों में विश्वास को कमजोर करते हैं।

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