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MP Crime News: अहमदपुर थाना क्षेत्र में छात्रा से दरिंदगी, पुलिस ने तीन आरोपियों पर दर्ज किया केस

सीहोर ज़िले के अहमदपुर थाना क्षेत्र के गांव बरखेड़ा हसन से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां बीए सेकंड ईयर की एक 19 वर्षीय छात्रा के साथ रेप और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया है। छात्रा ने बताया कि गांव के ही ज़ुबैर मंसूरी और उसके भाई शोएब ने उसके साथ शारीरिक शोषण किया। वहीं गांव की मस्जिद के हाफ़िज़ आरिफ़ साहब ने उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया। पीड़िता ने पुलिस में लिखित शिकायत दी है जिसके आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामला सामने आते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया है।

छात्रा ने बताया कि यह सब साल 2022 से शुरू हुआ जब ज़ुबैर, जो उसके घर के सामने रहता था, उससे बात करने की ज़िद करने लगा। पहले तो लड़की ने इनकार किया लेकिन धीरे-धीरे बातचीत शुरू हो गई। इसके बाद ज़ुबैर ने उसे जबरन अपने घर बुलाना शुरू किया। जब लड़की ने मना किया तो उसने बदनामी की धमकी दी। डर की वजह से लड़की उसके घर गई जहां उसके साथ बलात्कार हुआ। इस घटना के बाद लड़की ने बातचीत बंद कर दी। लेकिन ज़ुबैर ने फिर से फोन कर जान से मारने और परिवार को बदनाम करने की धमकी दी। मजबूर होकर छात्रा ने दोबारा बात करना शुरू कर दिया।

MP Crime News: अहमदपुर थाना क्षेत्र में छात्रा से दरिंदगी, पुलिस ने तीन आरोपियों पर दर्ज किया केस

भाई ने भी किया गलत और फिर शुरू हुआ धर्म परिवर्तन का दबाव

छात्रा ने बताया कि सितंबर 2022 में एक बार फिर जब वह ज़ुबैर के घर गई तो उसका बड़ा भाई शोएब उन्हें साथ में देख बैठा। इसके कुछ दिनों बाद शोएब ने भी छात्रा को डराकर उसका शारीरिक शोषण किया। इतना ही नहीं ज़ुबैर ने उसे मंदिर जाने से मना किया और इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया। 2024 में ज़ुबैर ने छात्रा को हाफ़िज़ आरिफ़ से मिलवाया जो गांव की मस्जिद में रहते हैं। उन्होंने छात्रा से बार-बार कलमा पढ़वाने की कोशिश की और उसका नाम ज़ैनब मंसूरी रखने की बात कही। बाद में ज़ुबैर ने उसके नाम से एक सोशल मीडिया अकाउंट भी बना डाला।

तीनों आरोपी गिरफ्तार, मामला दर्ज

जैसे ही मामला विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं तक पहुंचा उन्होंने पीड़िता का साथ दिया और उसे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए प्रेरित किया। एसडीओपी पूजा शर्मा ने बताया कि अहमदपुर थाने में धारा 363, 366, 376, 376(2)(N), 506, पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 और 5 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने सभी तीनों आरोपियों – ज़ुबैर मंसूरी, शोएब खान और हाफ़िज़ आरिफ़ को गिरफ्तार कर लिया है और जांच आगे बढ़ रही है।

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