Mp news. मऊगंज की देवरा महादेवन मंदिर के अतिक्रमण कार्यवाही में सख्त हुआ हाई कोर्ट, कटघरे में खड़ा हुआ बीजेपी विधायक सहित तमाम प्रशासनिक अमला
Mauganj जिले में बीते दिनों देवरा महादेवन मंदिर में किए गए अतिक्रमण को लेकर स्थानीय बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल की जिद आगे झुके प्रशासनिक अमले पर अब हाई कोर्ट का डंडा चला है जिसमें प्रशासन के द्वारा की गई कार्यवाही को गलत मानते हुए हाई कोर्ट ने बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल सहित तमाम प्रशासनिक अमले को कटघरे पर खड़ा करते हुए उनसे कार्यवाही पर स्पष्टीकरण की मांग की है इस दौरान कोर्ट ने कब्जा किए हुए लोगों को वहां पर यथावत रखने के आदेश भी दिए हैं।
दरअसल मऊगंज जिले में स्थित देवरा महादेवन मंदिर के विवाद ने विगत दिनों राजनीतिक रूप लिया था जिसमें हिंदू संगठनों द्वारा पहले तो अतिक्रमण हटाए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था तथा बाद में स्थानीय विधायक प्रदीप पटेल की मौजूदगी में अतिक्रमण को जमीदोज किए जाने का असफल प्रयास किया गया था जिसके बाद प्रशासन ने करीब 50 घंटों तक बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल को नजरबंद करके रखा था परंतु राजनीतिक दबाव के चलते प्रशासनिक अमले को विधायक के सामने झुकना पड़ा और विधायक के द्वारा लगातार 3 दिनों तक किए गए आंदोलन के कारण अतिक्रमण को खाली कराया गया था जिसके बाद अब मामले पर हाई कोर्ट ने अपना पक्ष रखा है तथा अतिक्रमण हटाने को लेकर हाई कोर्ट के द्वारा विधायक सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
अतिक्रमण हटाने को लेकर आरोप था कि मंदिर की शासकीय जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने बेजा कब्जा किया है जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया और अंततः प्रशासन ने विधायक के आंदोलन के सामने घुटने टेकते हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही कर दी। जिसके बाद नरेंद्र बहादुर द्वारा मामले की पी आई एल हाई कोर्ट में दायर की गई जिसपर हाई कोर्ट ने सुनवाई कार्य हुए अतिक्रमण हटाने पर स्थगन आदेश जारी कर विधायक सहित तमाम प्रशासनिक बल से स्पष्टीकरण मांगा है।
बताया जा रहा है कि पूर्व में भी शासन ने देवरा महादेवन मंदिर में किए गए अतिक्रमण को खाली कराने का आदेश जारी किया था मगर मामले पर हाई कोर्ट से ही कब्जा किए गए लोगों के द्वारा स्थगन आदेश ले लिया गया था बावजूद इसके प्रशासन ने कोर्ट के स्थगन आदेश की परवाह किए बिना ही उक्त जमीन को खाली कराने की कोशिश की जिसपर अब दोबारा दायर की पी आई एल में पुनः हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश जारी किया है तथा साथ ही कोर्ट ने स्थानीय बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल सहित रीवा आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार और मऊगंज के कलेक्टर, एसपी के अलावा अन्य अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की है।