रतहरा पार्वती आईटीआई की व्यवस्थापिका को छह माह का कारावास
Six months imprisonment to the administrator of Rathara Parvati ITI
■ चेक बाउंस के मामले • में न्यायालय का आदेश
मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। जिला न्यायालय के न्यायिक दण्डाधिकारी अक्षत तायल ने चेक बाउंस के मामले में पार्वती आईटीआई की व्यवस्थापिका चांदनी सिंह पति अजय सिंह निवासी पद्मधर कालोनी को छह माह कारावास की
सजा सुनाई है। वहीं परिवादी संदीप द्विवेदी को 2 लाख 97500 रुपये प्रतिकर अदा करने का आदेश दिया
है। बतादें कि रतहरा में संचालित पार्वती आईटीआई की व्यवस्थापिका चांदनी सिंह पटेल पति अजय सिंह पटेल ने दो लाख रुपये का चेक ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स का वर्ष 2018 में दिया था। जो कि खाते में राशि नहीं होंगे के कारण बाउंस हो गया। इस पर परिवादी संदीप द्विवेदी ने उन्हें इसकी जानकारी देने उपरांत नोटिस भेजा। नोटिस अवधि 30 दिनो बाद भी चेक में अंकित राशि का भुगतान नहीं दिया। इस पर उन्होंने न्यायालय में
परिवाद दायर किया। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी चेक अनादरण के दो लाख और पांच साल पांच महीने का 9 प्रतिशत की दर से 97500 रुपये अदा करने का दिया है। साथ ही छह माह का कारावास से दण्डित किया है। वह प्रतिकर की राशि नहीं देने पर तीन महीने अतिरिक्त कारावास काटना होगा। संदीप द्विवेदी की ओर से पैरवी अधिवक्त सुरेश सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और नीलम ने की थी।
महिला होकर भी पैसा हज़म करना चाहती थी चाँदनी
पार्वती आई टी आई की व्यवस्थापिका चाँदनी सिंह पति अजय सिंह पहले पैसे लिए और बाद में उसे हज़म करने की फ़िराक़ में संदीप द्विवेदी को चेक थमा दिए चेक में भी नियत ख़राब थी।पैसा माग़ने पर झूठे केश में फ़साने की धमकी भी कई बार संदीप द्विवेदी को दी गई लेकिन धमकी को दर किनार कर न्यायालय में केस लड़ा और दोषी जाल साज महिला को न्यायालय ने छः माह की जेल के साथ 297500 अदा करने का आदेश दिया है।