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छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाले केस में देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, जाने कितने का है घोटाला….

मीडिया ऑडीटर/रायपुर : कोयला घोटाला केस में रायपुर की विशेष ईडी कोर्ट ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने दायर अर्जी खारिज कर दी । कोर्ट ने यादव समेत 4 आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया है। वही शनिवार के दिन कोयला घोटाले में बंद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है।

जिनमे निलंबित आई एस समीर विश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, शिवशंकर नाग, लक्ष्मीकांत तिवारी और दीपक टांक समेत राजेश चौधरी शामिल थे । राज्य प्रशासनिक सेवा के निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया ने मेडिकल लगाकर कोर्ट आने में असमर्थता जताई थी। वही इस मामले की अगली सुनवाई दो मार्च को होनी है।

रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश हुए कोल स्कैम के आरोपी।
शासकीय वकील सौरभ पांडेय ने बताया कि शनिवार को जेल में बंद सभी आरोपियों की पेशी थी। जहां 3 को छोड़कर बाकी 7 आरोपी कोर्ट में हाजिर हुए है। सौम्या चौरसिया, रानू साहू और निखिल चंद्राकर ने मेडिकल लगाकर कोर्ट आने में असमर्थता जताई थी। सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, शिव शंकर नाग, समीर बिश्नोई, लक्ष्मीकांत तिवारी, दीपक टांक और राजेश चौधरी कोर्ट में हाजिर हुए है।


नॉन बेलेबल वारंट राम गोपाल अग्रवाल के खिलाफ जारी करने के लिए ईडी ने कोर्ट से कहा कि कई बार समन जारी करने के बाद भी अग्रवाल हाजिर होने में हीलाहवाली कर रहे हैं। ईडी ने कोर्ट को बताया कि राम गोपाल अपने वकील के जरिए जवाब देते हैं।जो न्याय संगत नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ईडी का आवेदन खारिज कर दिया है।

सौरभ कुमार पांडेय ईडी के वकील ने बताया कि कोर्ट में अलग,अलग आवेदन पत्र लगाए गए थे, कोयला घोटाले मामले में 10 लोग केंद्रीय जेल रायपुर में बंद हैं। ईडी ने धारा 50 के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया गया है । अब ईडी के अधिकारी जेल जाकर 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक संबंधित आरोपियों के बयान रिकॉर्ड करेंने की प्रक्रिया करेंगे।

कोयला घोटाला 540 करोड़ रूपये का है, लेकिन ई डी की जांच के दौरान 221 करोड़ का घोटाला सामने आया था, उतनी ही राशि ही कुर्की अब तक हो पाई है। अभी ईडी की कार्यवाही जारी है। आरोपी दीपेश टांक की तरफ से भी कोर्ट में एक आवेदन लगाया गया था कि वकील और परिवार से मिलने दिया जाए जिस पर कोर्ट ने कहा कि जेल के मैनुअल अनुसार जो भी उचित हो किया जा सकता हैं।

इस मामले से जुड़े लोगो के कोर्ट में नहीं पहुंचने में विधायक देवेंद्र यादव, राम प्रताप सिंह, विनोद तिवारी और अनुराग चौरसिया की तरफ से सीआरपीसी की धारा 317 के तहत आवेदन कोर्ट में पेश किया गया था। जिसमे कहा गया कि आरोपियों की गैर हाजिरी को माफ करते हुए वकील की हाजिरी को मान्य किया जाए। वही कोर्ट ने आवेदन की सुनवाई कर खारिज किया है।

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