अपराधमध्य प्रदेशरीवा

चेक बाउंस मामले में आरोपी को 6 माह का कारावास

Dainikmediaauditor Rewa.चेक बाउंस मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रीवा अक्षत तालय की अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए 6 माह के साधारण कारावास से दंडित किया है साथ ही अर्थदंड भी लगाया है परिवादी की ओर से पैरवी कर रहे हैं|

अधिवक्ता शिव सिंह ने बताया कि परिवादी विनय सिंह निवासी पुराना बस स्टैंड के पास बांसघाट रीवा से आरोपी सुनील कुमार बलेचा निवासी रानीतालाब थाना सिटी कोतवाली रीवा ने अप्रैल 2020 में 1 लाख रुपए पूर्व परिचित होने के कारण निजी आवश्यकताओं के लिए पोस्ट डेटेड चेक देकर उधार प्राप्त किया था इसके बाद पैसा वापस नहीं किया तब परिवादी ने चेक को अपने बैंक खाते में प्रस्तुत किया जहां से चेक बाउंस हो गया था क्योंकि आरोपी के बैंक खाते में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं थी इससे पीड़ित होकर परिवादी ने नोटिस उपरांत रीवा न्यायालय में चेक अनादरण का प्रकरण दायर किया था इस पर दोनों पक्षों के साक्ष्य परीक्षण के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 6 माह के साधारण कारावास तथा देनदारी की राशि 1 लाख पर 9% वार्षिक दर से ब्याज यानी 1 लाख 31 हजार 500 रुपए के प्रतिकर से दंडित किया है |

प्रतिकर की राशि जमा न किए जाने पर तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडित किए जाने का आदेश पारित किया है परिवादी की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ता शिव सिंह पुष्पेंद्र सिंह चंदेल उषा पटेल ने किया है|

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